Income टैक्स बचाना है तो इन section के बारे में जान लें, Benifit में रहेंगे
income टैक्स कानून 1961 के अनुसार agar किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 2.5 lakh रुपये से jyada है तो उसे इस अतिरिक्त income पर आय कर चुकाना पड़ेगा. लेकिन, अगर आप इनकम tax कानून के तहत तय माध्यमों में निवेश करते हैं तो ये aapki टैक्स देनदारी kaam करने में मदद कर सकते हैं.Ave-cluster
income विभाग बहुत से निवेश विकल्प पर आपको आयकर में rahat देता है. आइए जानते हैं कि income टैक्स कानून के किस section में निवेश से आपको इनकम tax में राहत मिल सकती है.
samajik सुरक्षा योजनाओं या निवेश से जुड़े aur विकल्प पर आपको income टैक्स कानून के section 80सी के तहत छूट मिल सकती है.
इसमें EPF, पीपीएफ में आपके योगदान, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग Mutual fund (ईएलएसएस) और टैक्स सेविंग FD आदि शामिल हैं. इन निवेश विकल्प के माध्यम से की गई savings पर आप सेक्शन 80सी के तहत इनकम टैक्स छूट का benefit उठा सकते हैं.
Isi तरह जीवन bima आदि के समेत कई अन्य विकल्पों ko मिलाकर कुल 1.5 Lakh रुपये तक के निवेश पर आप income टैक्स छूट के हकदार hote हैं.
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National पेंशन सिस्टम (NPS) में योगदान
national पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के tair-1 अकाउंट में 50,000 rupay तक के निवेश पर आपको section 80सी से अलग income टैक्स छूट का benifit मिलता है. दिलचस्प yeah है कि निवेश पर yeah छूट सभी टैक्स Slab में आने वाले करदाताओं को mil सकती है.